
‘ यदि किसी वोटर को कोई धमकाता है तो वह जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल के टोल फ्री नंबर व काल सेंटर नंबर पर दे सूचना
जिला निर्वाचन अधिकारी आरके त्यागी ने कहा कि चुनाव के दौरान यदि किसी व्यक्ति को वोट के लिए कोई नगद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा -171 ख के तहत कार्रवाई होगी । इसके अंतर्गत उसको एक साल तक के कारावास व जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है । इस मामले में रुपये देने व लेने वाले दोनों पर मामला दर्ज किया जाएगा । मतदाताओं को धमकाने व डराने वालों पर भी कार्रवाई की । यदि किसी वोटर को कोई धमकाता है तो वह जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल के टोल फ्री नंबर 1950 , 05922-252224 व काल सेंटर नंबर 05922-252220 पर सूचना दे सकता है । दस हजार रुपये से अधिक की धनराशि लेकर जाने के दस्तावेज भी लोग अपने साथ रखें ।